पटना. बिहार में पूर्ण शराब बंदी लागू है और जो भी इस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है लेकिन अब बिहार सरकार ने इस कानून में कुछ संशोधन कर दिए हैं और शराब पीने पर पकड़े जाने वालों को राहत भी. नए नियमों के मुताबिक अगर आप पहली बार शराब पीते पकड़े गए हैं तो मजिस्ट्रेट के सामने आपकी पेशी होगी. इसके बाद दो हजार से लेकर पांच हजार तक का शुल्क दंड भरकर आपको छोड़ दिया जाएगा.
आपको छोड़ने के दौरान ही एक शपथ पत्र भी भरवाया जाएगा जिसमें आपको ना सिर्फ ये शपथ लेना होगा कि आप शराब नही पिएंगे बल्कि शपथ पत्र में ये भी बताना होगा कि अगर आगे से शराब का सेवन किया तो जो भी दंड का प्रावधान है उसका पालन करूंगा.
क्या है वो शपथ जो आपको भरना होगा
मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा समर्पित सूचना सही है मैं स्वीकार करता हूं कि मैं शराब पीते या नशे की अवस्था में दिनांक ….को ….से पकड़ा गया हूं ।मेरी चिकित्सीय जांच या श्वसन विश्लेषण जांच कराई गई थी जिसमें संपुष्ट हुआ था कि मैंने अल्कोहल या शराब का उपभोग किया था । मैं आगे घोषणा करता हूं कि मैं विद्वान मजिस्ट्रेट के द्वारा अधिरोपित दंड भोगने का इच्छुक हूं । मैं जांच में पुलिस /उत्पाद प्राधिकारीयो के साथ सहयोग करने के लिए भी सहमत हूं ।जब कभी अपेक्षित हो मैं स्वयं को पुलिस /उत्पाद प्राधिकारियो या विद्वान मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का वचन देता हूं । मैं आगे घोषणा करता हूं कि मैं अपराध को नही दुहराऊँगा और बिहार राज्य में पूर्ण मद्य निषेध के प्रवर्तन में सक्रियता पूर्वक सहयोग करूंगा ।मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा और बिना भय या प्रपीड़न के उपयुक्त बयान दे रहा हूं.
जाहिर है कि शराब बंदी संशोधन के नए प्रवधानों के बाद शराब पीने के जुर्म में जेल भेजे गए इन आरोपितों की रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा. इसके साथ ही शपथ पत्र भरने पर इनका केस भी बंद कर दिया जाएगा.
आपके शहर से (पटना)
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Tags: Bihar News, Liquor Ban
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