पटना. बिहार विधान परिषद के 24 सीटों के नतीजे आने के बाद विजयी सदस्यों को कुछ दिन पहले शपथ दिलवाई गई थी. अब मंगलवार को विधान परिषद के द्वारा उपमुख्य सचेतक और सचेतक पद की अधिसूचना जारी की गई है. कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह के आदेश के बाद यह अधिसूचना जारी की गई है. मुख्यमंत्री और सदन के नेता नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने विधान परिषद में दिलीप जायसवाल को उपमुख्य सचेतक और एमएलसी (MLC) नीरज कुमार व रीना देवी को सचेतक पद पर मनोनीत किया.
दिलीप जायसवाल को उपमुख्य सचेतक और नीरज कुमार व रीना देवी को सचेतक बनाने की सूचना विधान परिषद को देने के बाद कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह के निर्देश पर अधिसूचना जारी कर दी गई है. सभी को 18 अप्रैल, 2022 के प्रभाव से मान्यता देने की अधिसूचना जारी की गई है.
सदन में सचेतक की क्या है भूमिका
मुख्य सचेतक और सचेतक वो राजनीतिक व्यक्ति होता है जो सदन में पार्टी के अनुशासन और व्यवहार के लिए जिम्मेदार होता है. आम तौर पर सचेतक पार्टी के सदस्यों को मुख्य मुद्दों पर पार्टी के विचार के साथ बने रहने, पार्टी के निर्देशों के अनुसार ही किसी मुद्दे पर सदन में मत डालने का निर्देश देता है. कभी-कभी सदन में ऐसी परिस्थिति और मुद्दे आते है जहां पर वोट के बंटवारे का डर दल को होता है.
पार्टी के सदस्य सदन में पार्टी लाइन के खिलाफ मतदान न करें इसलिए मुख्य सचेतक व्हिप जारी करता है. व्हिप के खिलाफ मतदान करने पर पार्टी कार्रवाई कर सकती है. राष्ट्रपति के चुनाव में सांसदों और विधानसभा के सदस्यों को वोट डालने के लिए कोई व्हिप जारी नहीं किया जा सकता.
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