भागलपुर के माननीय विधायक सह कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता श्री अजीत शर्मा जी ने भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री एवं श्री नितीन गडकरी माननीय मंत्री केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को पत्र लिखकर “वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन” की अवधारणा के आधार पर पूरे देश में रजिस्ट्रेशन कहीं भी हो गाड़ी रखना मान्य हो अथवा जब तक “वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन” की नीति निर्धारित न हो तक तक एक बर्ष की अवधि को कम से कम पाँच बर्ष करने का आदेश देने हेतु आग्रह किया है। माननीय विधायक श्री शर्मा ने पत्र में लिखा है कि देश की अधिसंख्य युवा वर्ग अब एक जगह स्थिर नहीं है यानि एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी एक रोजगार से दूसरे रोजगार में जाता रहता है। आपके निर्देश पर बहुत अच्छा कदम उठाया गया और गाड़ी के लिए बी०एच० सीरीज जारी किया गया, लेकिन इसमें जो तकनीकी त्रुटि है वह यह है कि नई गाड़ी वाले को ही बी०एच० सीरीज नंबर मिलेगा और वह भी एक बार में केवल दो वर्ष के लिए अभी सामान्य तौर से किसी एक राज्य की गाड़ी दूसरे राज्य में जाने पर अधिकतम एक बर्ष तक बिना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराए रखा जा सकता है।
- मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने कई मामलों में “वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन” जैसी अवधारणा विकसित की है। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में ऑनर का आधार कार्ड अनिवार्य है। जब आधार पूरे देश में मान्य है तो उसकी गाड़ी की मान्यता भी पूरे देश में होनी चाहिए। अभी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराने में सबसे बड़ी कठिनाई यह होती है कि 15 साल का वन टाइम टैक्स जो दिया जाता है वह वापस नहीं होता और गाड़ी की जितनी अवधि बची हुई होती है उतने का टैक्स लिया जाता है, जबकि मोटर व्हीकल ऐक्ट में प्रावधान है कि गाड़ी एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होगी तो शेष बची अवधि की राशि ऑनर को वापस होगी।