रांची. इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से आ रही है, जहां चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को बेल मिल गयी है. दरअसल चारा घोटाला के डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. बता दें, लालू प्रसाद यादव को आधी सजा पूरी करने के आधार पर जमानत दी गई है. लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने बताया कि नियम के अनुसार उन्हें 30 महीने की सजा काटनी थी, जबकि लालू प्रसाद 42 महीने की सजा काट चुके हैं. जमानत के लिए लालू प्रसाद को 10 लाख फाइनिंग अमाउंट जमा करने का निर्देश दिया गया है.
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वहीं चारा घोटाले के अब सभी पांच मामलों में लालू प्रसाद को जमानत मिल चुकी है. इसमें चाईबासा के दो और दुमका देवघर और डोरंडा कोषागार से जुड़ा एक एक मामला है. झारखंड हाईकोर्ट में अब लालू प्रसाद को सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद अब केस से संबंधित अपील याचिका पर सुनवाई होगी. लालू प्रसाद के अधिवक्ता के अनुसार लालू अगले हफ्ते तक बाहर निकल सकते हैं. हालांकि यह कोर्ट की प्रक्रिया है. लाल यादव को जमानत मिलने पर तेजप्रताप यादव ने कहा कि पिता जी को बेल मिल गया है हम भगवान को शुक्रिया करते हैं. आज इफ्तार का आयोजन भी किया गया है और आज बेल मिल गया.
कार्यकर्ताओं में दिख रही खुशी
वहीं आज लालू प्रसाद को जैसे ही हाईकोर्ट से जमानत मिली. राजद नेताओं की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा. तमाम राजद नेता एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगे. सभी राजद नेताओं ने अधिवक्ता प्रभात कुमार को भी धन्यवाद दिया. आंसुओं के साथ राजद नेता राजेश यादव ने बताया कि या सत्य की जीत है और आखिरकार लालू प्रसाद विजेता साबित हुए. राजद के राष्ट्रीय महासचिव अभय कुमार सिंह ने बताया कि लालू प्रसाद जैसे ही जमानत से बाहर आएंगे. उनके स्वागत के लिए पूरा जनसैलाब उमर पड़ेगा. पार्टी का हर कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए खड़ा रहेगा.
8 अप्रैल को हुई थी पिछली सुनवाई
बता दें, इस मामले की पिछली सुनवाई 8 अप्रैल को हुई थी, जिसमें कृष्ण मोहन प्रसाद समेत चार दोषियों को जमानत दे दी गई थी. लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सीबीआई की ओर से ऑब्जेक्शन किया था. सीबीआई ने काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं किया था. लिहाजा कोर्ट ने सीबीआई को काउंटर एफिडेविट फाइल करने का अंतिम मौका देते हुए इस मामले की अगली तारीख 22 अप्रैल कर दी थी. हालांकि 21 अप्रैल को सीबीआई की ओर से इस मामले में काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया गया.
दरअसल यह पूरा मामला चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी से जुड़ा है. 21 फरवरी को डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ निकासी मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद को 5 साल की सजा और 60 लाख जुर्माना सुनाया था.
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