प्रयागराज. बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट से बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी को भूमि पर कब्जा करने के मामले में राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग में दाखिल उनकी याचिका को खारिज कर दी है. यह आदेश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रजनीश कुमार ने याचिकाकर्ता आफसा अंसारी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.
गौरतलब है कि बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी पर मऊ के दक्षिणी टोला थाने में 31 जनवरी 2022 को गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. आफसा अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी. इस मामले में और लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया है. हाईकोर्ट ने इसके पहले इसी एफआईआर में सह अभियुक्त बनाए गए रविंद्र नारायण सिंह व अन्य की एफआईआर रद्द करने की मांग की याचिका को भी खारिज कर दिया था.
हाईकोर्ट ने की ये टिप्पणी
हाईकोर्ट ने आफसा अंसारी के मामले में कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं है, जिसके आधार पर याची की मांग को स्वीकार किया जाए. इसी मामले में जब सह अभियुक्त की याचिका खारिज कर दी गई है. लिहाजा, याची की एफआईआर रद्द करने की मांग को अस्वीकार करते हुए याचिका खारिज की जाती है. वहीं याची अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय का कहना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने के विकल्प खुले हैं और हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे.
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Tags: Allahabad high court, Mukhtar ansari, UP latest news
FIRST PUBLISHED : May 13, 2022, 07:47 IST
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